Supreme Court: अदालत ने दिल्ली की राज्य इकाइयों के भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Supreme Court: अदालत ने दिल्ली की राज्य इकाइयों के भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की राज्य इकाइयों द्वारा 1957 से 2006 क बीच किए गए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत कहा कि अगर याचिकाएं खारिज कर दी गईं तो जनहित में बाधा आएगी।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की राज्य इकाइयों द्वारा 1957 से 2006 क बीच किए गए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत कहा कि अगर याचिकाएं खारिज कर दी गईं तो जनहित में बाधा आएगी।
