महाराष्ट्र: ‘जांच सिर्फ इसलिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यह संबंधित पक्ष को नहीं भा रही’, कोर्ट की टिप्पणी

महाराष्ट्र: ‘जांच सिर्फ इसलिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यह संबंधित पक्ष को नहीं भा रही’, कोर्ट की टिप्पणी
मुकदमे को दूसरी अदालत में भेजने की अपील खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालच ने कहा, जांच सिर्फ इसलिए स्थानांतरित नहीं की जा सकती, क्योंकि संबंधित पक्ष को जांच एजेंसी ‘आकर्षक’ नहीं लगती या उसे पुलिस की जांच पसंद नहीं है।
मुकदमे को दूसरी अदालत में भेजने की अपील खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालच ने कहा, जांच सिर्फ इसलिए स्थानांतरित नहीं की जा सकती, क्योंकि संबंधित पक्ष को जांच एजेंसी ‘आकर्षक’ नहीं लगती या उसे पुलिस की जांच पसंद नहीं है।
